मध्य प्रदेश सरकार मी मंडी एक्ट में फिर एक संसोधन की तैयारी कर ली है० प्रदेश के कृषि मंत्री गोपाल भार्गव ने एक समाचार पत्र को दिए वक्तव्य में कहा की मंत्रिमंडल की उप समिति एक्ट में संसोधन पर विचार कर रही है० शीघ्र ही मामूली संशोधन के बाद इस एक्ट को केबिनेट में विचार के लिए लाया जायेगा०
एक जानकारी के अनुसार मंडी एक्ट की धारा 5 में 5 क जोड़कर यह प्रावधान किया जायेगा की मंडी क्षेत्र में मंडी समिति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति एक या एक से अधिक टर्मिनल मार्केट एवं प्राइवेट मंडी की स्थापना कर सकेगा० एसे टर्मिनल मार्केट व प्रांगन का प्रबंधन मंडी समिति द्वारा न किया जाकर उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो इसकी स्थापना व विकास करेगा०
गौरतलब है की मंडी एक्ट होने वाले इस संसोधन के दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, पिछले कुछ सालों से एइसे आशंका व्यक्त की जा रही थी की मंडी का निजीकरण हो सकता है० hसरकार अब उसी दिशा में आगे बाद रही है० जब आई टी सी के सोया चोपाल के जरिये खरीदी की जा भी कई व्यापारियों ने इसका विरोध किया था० तमाम तरह के आश्वाशानो के बाद ये संघर्ष समाप्त हुआ था० एक बार फिर से अब उसी दिशा में जाने की तैयारी की जा रही है०
शिवनारायण गौर
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